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मूल कर्तव्य : fundamental duty Topik-2

हमने पिछले भाग में मौलिक अधिकार का अध्ययन किया था अब हम मोल कर्तव्यो के बारे में चर्चा करेंगे

मूल कर्तव्य

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मूल कर्तव्य ( fundamental duty ) ——————

1. मूल कर्तव्यो का उल्लेख मूल संविधान में नही था
2. भारत के संविधान में मूल कर्तव्य सोवियत संघ रूस के संविधान से प्रेरित है
3. दुनिया के अधिकांश उदारवादी लोकतान्त्रिक देशो के संविधान में मूल कर्तव्यो का उल्लेख नही है

  • मूल कर्तव्यो का संविधान में उल्लेख ————-
    1. भारत में 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा “ सरदार स्वर्ण सिंह समिति ” की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्यो को संविधान के भाग – 4 ( A ) और अनुच्छेद – 51 ( A ) में सम्मिलित किया गया
    2. 42 वें संविधान संशोधन द्वारा
    3. भाग ——- 4 ( A )
    4. अनुच्छेद ——- 51 ( A )
    5. 11 वा मूल कर्तव्य ———-
      संविधान के 86 वे संविधान संशोधन अधिनियम , 2002 की धारा – 4 के द्वारा जोड़ा गया
    6. सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य ——————-
      1. अध्यक्ष —– सरदार स्वर्ण सिंह
      2. ए. आर. अन्तुले
      3. एस. एस. रे.
      4. रजनी पटेल
      5. एच. आर. गोखले
      6. वि. एन. गोड्गिल
      7. डी. पि. सिंह
      8. सैययद मोहम्मद
      9. डी. सी. गोस्वामी
      10. सी. एस. स्टीफन
      11. वि. पी. साठे
      12. बी. एन. बनर्जी

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मूल कर्तव्य ———————

  • अनुच्छेद – 51 ( A ) के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा की वह ————————
    • 1. संविधान का पालन करें और उसके आदर्शो , संस्थाओ , राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें
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    • 2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रिय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को अपने ह्रदय में संजोये रखे और उनका पालन करें
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    • 3. भारत की प्रभुता , एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुणण रखे
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    • 4. देश की रक्षा करे और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करें
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    • भारत के सभी लोगो में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें जो धर्म , भाषा और क्षेत्र या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावो से परे हो तथा ऐसी प्रथाओ का त्याग करें जो स्त्रिओ के सम्मान के विरुद्ध हो
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    • हमारी सामासिक संस्क्रति ( Composite Culture ) की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करें
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    • प्राक्रतिक पर्यावरण को , जिसके अंतर्गत वन , झील , नदी और वन्य जीव है , रक्षा करें और उनका संवर्द्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया – भाव रखें
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    • वैज्ञानिक द्रष्टिकोण , मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें
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    • सार्वजनिक सम्पति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे
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    • व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधिओ के सभी क्षेत्रो में उत्कर्ष की और बढने का सतत प्रयास करें , जिससे राष्ट्र निरंन्तर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई उंचाईओ को छु ले
  • 11 वा मूल कर्तव्य ———————
    इस कर्तव्य को संविधान के 86 वे संविधान संशोधन अधिनियम – 2002 की धारा – 4 द्वारा जोड़ा गया
    • 6 से 14 वर्ष के बच्चो के माता – पिता और प्रतिपाल्य के सरंक्षक , उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें

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  • वर्मा समिति ———————–
    1. इस समिति का गठन ——- 1998 में हुआ
    2. उद्देश्य ———–
      • प्रत्येक शिक्षण संस्थान में मौलिक कर्तव्यो को लागु करने और सभी विधालयो में इन कर्तव्यो को सिखाने के लिए दुनिया भर में शुरू किये गये कार्यक्रम हेतु एक रणनीति और कार्यप्रणाली तेयार करना था
    3. समिति ने अपनी जाँच में पाया की देश के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यो के गैर – परिचालन का मुख्य कारण इसके कार्यान्वयन हेतु रणनीति की कमी है

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